सरायकेला खरसावां- उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने सरायकेला-खरसावां जिलेवासियों को संबोधित करते हुए कहा कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रमण को पूर्णतया नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” की तिथि में पुनः विस्तार किया है। यह विस्तार दिनांक 10 जून 2021 के 6:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 17जून 2021 के 6:00 बजे पूर्वाह्न तक किया गया है। झारखंड में “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” की अवधि अब 17 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी गयी है। इसके तहत पूर्व से जारी पाबंदिया 17 जून तक प्रभावी रहेंगी, वहीं जिले में ई-पास को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। तथा वहीं इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट निजी वाहन से आने जाने के लिए ई-पास अनिवार्य होगा। जिले में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों को प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति दी गई है। दवा दुकानें डायग्नोस्टिक सेंटर,क्लीनिक,अस्पतालों,पेट्रोल पंप,एलपीजी आउटलेट,सीएनजी आउटलेट,होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स,नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में स्थित ढाबों,कोल्ड स्टोरेज,वेयरहाउस,सामग्रियों का अनलोडिंग आदि के कार्यों के संचालन में समय की उपरोक्त पाबंदी नहीं होगी। सभी सामग्रियों की निर्बाध परिवहन/लॉजिस्टिक की अनुमति होगी। जिले के सभी प्रकार की दुकानें (फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद्यान्न सामग्री की दुकानों सहित) शनिवार के अपराह्न 04:00 बजे से सोमवार के पूर्वाह्न 06:00 बजे तक बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को सहयोग करने का अपील किया है।